Sunday, 1 October 2017

बैंक रोज आपको देगा 100 रुपये… बस इतना सा काम करना होगा…

एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसे कट जाना लेकिन पैसे नहीं निकलना बहुत आम बात है. आपने भी एक दो बार इस मुसीबत को झेला होगा. ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका फायदा उठाया जा सकता है. आपको बस अपने बैंक से संपर्क करना है. ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक से रोजाना 100 रुपये की पेनाल्टी भी वसूल सकते हैं.

इसके लिए यह है तरीका
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनाल्टी देनी होती है.
यह पेनल्टी पाने के लिए जरूरी है कि ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही शिकायत करना जरूरी है. इसके बाद शिकायत करने पर बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा. इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं.

स्टेप 1
ट्रांजेक्शन फेल होने पर अपने बैंक में एटीएम स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें. एटीएम मशीन में ही संबंधित ब्रांच और मैनेजर का नाम व नंबर लिखा होता है.
स्टेप 2
शिकायत ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही करें. बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें. ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें.
स्टेप 3
ब्रांच मैनेजर से बैंक की मोहर और साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें. इसकी कॉपी के जरिए आप पेनल्टी के 100 रुपये प्रति दिन पा सकेंगे.
स्टेप 4
शिकायत करने के बाद अगर 7 वर्किग डेज में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें.
स्टेप 5
बैंक एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा करने की तारीख से पेनल्टी गिनी जाएगी. आपके अकाउंट में आपकी राशि के साथ ही यह पेनल्टी जोड़ कर आपको दी जाएगी.

ऐसे गिनी जाएगी पेनल्टी की रकम
उदाहरण के लिए आपके अकाउंट से 20000 रुपये कटे,लेकिन मशीन से यह रकम नहीं निकली. अगर आपने 10 अप्रैल को एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा किया है और आपका पैसा 20 अप्रैल को वापस आया है तो आपके खाते में 21000 रुपये आएंगे. इसमें 10 दिन के लिए 1000 रुपये की पेनल्टी शामिल होगी.

पेनल्टी की रकम न मिलने पर करें यह
अगर बैंक पेनल्टी का पैसा न दे तो आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ऑनलाइन शिकायत करें. फोन पर भी शिकायत की जा सकती है. ज्यादा जानकारी के लिए आरबीआई की वेवसाइट पर लॉग ऑन करें.

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